ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर मौका दे दिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में केवल एक बार में ही जमा ब्लैकमनी को व्हाइट किया जा सकेगा। यानी अगर कोई चाहे कि स्कीम के तहत 31 मार्च तक वह अपनी ब्लैकमनी को कई हिस्से में डिपॉजिट कर योजना का फायदा उठा पाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसे एक बार में ही पूरी रकम अकाउंट में डिपॉजिट करानी होगी। स्कीम के तहत ब्लैकमनी को व्हाइट करने का 31 मार्च तक का मौका है। जिस पर 50 फीसदी पेनल्टी के साथ 25 फीसदी रकम पर 4 साल के लॉक इन पीरियड का प्रावधान है। आरबीआई ने इसके लिए नियम तय कर दिए हैं।
क्या हैं नए नियम
- कोई भी व्यक्ति जिसके पास ब्लैकमनी है, यानी ऐसी रकम जिसे उसने घोषित नहीं की है, वह स्कीम से जुड़ सकता है।
- स्कीम के तहत पैसा डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट को बांड लेजर अकाउंट किसी भी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच में खुलवाना होगा। जिसे आरबीआई द्वारा बनाए गए फॉर्म के जरिए खोल सकेगा।
- स्कीम के तहत 17 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2017 तक केवल एक बार पैसा डिपॉजिट करने का मौका मिलेगा। यानी जो भी ब्लैकमनी स्कीम में डिपॉजिट कराना चाहते हैं, उसे केवल एक किस्त में डिपॉजिट कर सकेंगे। कई किस्त में करना संभव नहीं होगा।
- अगर किसी के पास पैन डिटेल नहीं है, तो उसे पैन के लिए एप्लाई करना होगा। साथ ही बैंक को अकनॉलेजमेंट स्लिप पैन की दिखानी होगी। साथ ही पैन कार्ड मिलने पर उसे बैंक में अपडेट करना होगा।
- स्कीम के तहत डिपॉजिट अमाउंट को आप किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।
केवल अकाउंट होल्डर्स के मृत्यु के बाद उसे नॉमिनी को ही रकम मिल सकेगी।
- डिपॉजिट रकम को समय से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
- रकम को कैश, चेक और ड्रॉफ्ट के रूप में डिपॉजिट किया जा सकेगा।
कितनी देनी होगी पेनल्टी
1.योजना के तहत आप अपने अघोषित आय की घोषणा करते हैं तो इस पर आपको 50 फीसदी पेनल्टी देनी होगी। आईडीएस स्कीम के तहत यह 45 फीसदी था। अगर यह इनकम बैंक में जमा करा दिया है तो उसमें जमा 25 फीसदी रकम 4 साल के लॉक रहेगी।
2.अगर बलैकमनी के बारे में खुद नहीं बताया और यह पकड़ी गई तो इस पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगाई जाएगी।
नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत लोगों के लिए नई ईमेल आईडीबनाई गई है, जिसके जरिए लोग अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। इसके तहत ब्लैकमनी का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।
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