बैंक में 500-1000 के पुराने नोट जमा करने का आखिरी दिन आज, जानें बड़ी बातें
ABP News 30 Dec. 2016 06:33
नई दिल्ली: नोटबंदी की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है. पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट आज शाम तक ही बैंक में जमा कराए जा सकते हैं. इसके बाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर ही शर्तों के साथ नोट जमा कराए जा सकते हैं.
पीएम ने मांगा था आज तक का वक्त
पीएम मोदी ने नोटबंदी की दिक्कतें दूर करने के लिए आज तक का वक्त मांगा था. बैंक और एटीएम की लाइन कम हुई हैं लेकिन कैश की कमी अब तक बनी हुई है.
अभी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं
बैंक और एटीएम से कैश निकालने की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी जो हालात है उससे ये लगता नहीं कि कल से हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे. वहीं, परसों से सैलरी भी बंटनी शुरू हो जाएगी, ऐसे में कैश निकालने में दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
नहीं होगी जेल, देना होगा सिर्फ जुर्माना
अब पुराने नोट रखने पर जेल नहीं सिर्फ जुर्माना लगेगा. नोटबंदी पर राष्ट्रपति को भेजे अध्यादेश में कहा गया है कि आज के बाद 500 और 1000 रुपये के 10 पुराने नोट ही रख सकेंगे.
हलफनामा देकर जमा कराने होंगे पुराने नोट
तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10 हजार रुपये या फिर जब्त किए नोट की कीमत के पांच गुना बराबर जुर्माना देना होगा. कल से हर कोई रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा नहीं करा सकेगा. वो व्यक्ति जो 9 नवंबर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी.
हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा.